Patrika news network Posted: 2015-03-27
- Court Sought Answer
- Aadhaar Card Compulsory
- Allahabad Court
- High Court
- Food And Supply Department
- Supreme Court Stop
इलाहाबाद
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव से पूछा है कि वह बताएं कि उच्चतम न्यायालय की रोक के बावजूद प्रदेश के शासकीय विभागों और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में आधारकार्ड की अनिवार्यता नागरिकों पर क्यों थोपी जा रही है।
उच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रमुख सचिव एक अप्रैल 15 को इस संबंध में की जा रही कार्रवाई से न्यायालय को अवगत कराएं। बागपत में राशनकार्ड बनवाने के लिए वहां के जिला पूर्ति अधिकारी ने आधार कार्ड को अनिवार्य बनाया है।
बिना आधार कार्ड के फार्म स्वीकार नहीं किये जा रहे हैं। मुख्य न्यायधीश डी वाई चन्द्रचूड और पी के एस बघेल ने इस मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले की अगली तिथि एक अप्रैल निर्धारित की है।
इसको लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पवन तिवारी ने एक जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि सरकारी दफ्तरों अन्य कार्यालयों में लाभार्थियों के लिए आधारकार्ड बनवाने की अनिवार्यता खत्म की जाए।
याचिका मे कहा गया है कि सरकार ने राशनकार्ड बनवाने तथा उसका नवीनीकरण कराने के लिए आधारकार्ड को अनिवार्य कर दिया है जबकि ऐसा करना गलत है